मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का करेंगे शुभारंभ जाने कैसे करें आवेदन

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मुख्यमंत्री श्री चौहान 17 सितम्बर को मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का करेंगे शुभारंभ
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 17 सितम्बर 2023 को भोपाल ”मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना” का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री चौहान हितग्राहियों को बुलाकर मुख्यमंत्री लाडली आवास योजना के विषय में जानकारी देंगे। उक्त राज्यस्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया जाएगा।
योजना अंतर्गत आवेदन – प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस एप पोर्टल पर पंजीकृत परिवार जो कि भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हुये है। भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे एवं चिन्हित परिवार। ऐसे परिवार जो सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है तथा उन्हें केन्द्र अथवा राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

   फार्म भरने की प्रक्रिया अंतर्गत योजना हेतु निर्धारित आवेदन फार्म जनपद पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जावेगें। आवेदन पत्र के साथ समग्र आईडी, आधार नम्बर, बैंक खाता क्रमांक, जॉब कार्ड (अगर उपलब्ध हो तो लाडली बहना का पंजीयन क्रमांक (केवल लाडली बहना योजना के हितग्राहियों के लिये ) की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति अनिवार्य रखा गया है।ग्राम पंचायत में प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों की सूची प्रतिदिन एक्सल शीट में जनपद पंचायत को भेजी जायेगी, जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों से प्राप्त आवेदनों  को आवास पोर्टल पर पंजीकृत किया जावेगा। ग्राम पंचायत द्वारा योजनांतर्गत 17 सितम्बर 2023 से 5 अक्टूबर 2023 तक आवेदन प्राप्त किये जायेगें।

विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश

प्रति,1. कलेक्टर, जिला- समस्त (म.प्र.)

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-समस्त (म.प्र.)विषयः-मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों के चयन संबंधी निर्देश।राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में आवास योजना के लाभ से वंचित पात्र परिवारों के लिये मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना लागू की जाये।2/- है- पात्रता - योजना के अंतर्गत आवेदन के लिये निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की जानी

2.1 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस एप पोर्टल पर पंजीकृत 3,78,662 परिवार जो कि भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हुये हैं।

2.2 भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे एवं चिन्हित 97,000 परिवार।

2.3 ऐसे परिवार जो सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है तथा उन्हें केन्द्र अथवा राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है एवं संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार मापदण्ड पूरा करते है।

3/- फार्म भरने की प्रक्रिया 

3.1 योजना हेतु निर्धारित आवेदन फार्म जनपद पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3.2 मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के अंतर्गत ऐसे हितग्राही जो कंडिका- 2 में निर्धारित पात्रता रखते है वे ग्राम पंचायत द्वारा प्रदाय किये गये आवेदन पत्र में सभी बिन्दुओं की जानकारी भरकर फार्म ग्राम पंचायत में जमा करायेंगे। सचिव/ग्राम रोजगार सहायक द्वारा उसे आवेदन की पावती दी जायेंगी।

3.3 आवेदन पत्र के साथ समग्र आईडी, आधार नम्बर, बैंक खाता क्रमांक, जॉब कार्ड (अगर उपलब्ध है), लाड़ली बहना का पंजीयन क्रमांक (केवल लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों के लिये), की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति।

3.4 ग्राम पंचायत में प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों की सूची प्रतिदिन एक्सल शीट में जनपद पंचायत को भेजी जायेंगी। (प्रारूप संलग्न है)

3.5 जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों को (pmayg.nic.in) पोर्टल को लॉगिन करके "मुख्य मंत्री लाड़ली बहना आवास योजना" का चयन करके हितग्राहियों का पंजीकृत किया जायेंगा।

3.6 ग्राम पंचायत द्वारा योजनांतर्गत 17 सितम्बर 2023 से 5 अक्टूबर 2023 तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे।

3.7 आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तारीख के एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की पंचायतवार सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजी जायेंगी।

3.8 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पंचायतवार प्राप्त सूची का परीक्षण करायेंगे। परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की ग्राम पंचायत/जनपद पंचायतवार जानकारी (सूची) राज्य शासन को प्रेषित करेंगे एवं राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त होने पर हितग्राहियों के आवास स्वीकृति की कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा की जायेंगी।

3.9 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा कंडिका 3.8 में उल्लेखित प्रक्रिया के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे। कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना अंतर्गत पात्रता के मापदण्ड

योजनांतर्गत हितग्राहियों के आवेदन फार्म की जांच निम्न विन्दुओं पर की जायेंगी। आवेदक परिवार योजना के लिये पात्र नहीं है, अगर वह/उसका -

1. पक्की छत वाले मकान है अथवा दो से अधिक कमरों वाले कच्चे मकानों में निवासरत हो।
2. मोटरयुक्त चोपहिया वाहन स्वामी हो।
3. परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में हो।
4. उसकी मासिक आय 12000 या अधिक हो।
5. परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है।
6. 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है। 5 एकड़ से अधिक असिंचित कृषिभूमि।



मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के लिये आवेदन पत्र
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